
Nagpur Violence Case: : महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया. इस हिंसा में महाराष्ट्र पुलिस के 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. इनमें तीन डीएसपी लेवल के ऑफिसर भी शामिल है. नागपुर में हिंसा करने वाले दंगाइयों ने पुलिस के वाहनों को भी नहीं छोड़ा. उन पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला किया गया.
महाराष्ट्र पुलिस ने हिंसा के इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान को अरेस्ट कर लिया गया है.फहीम शमीम खान पर आरोप है कि उसने लोगों को उसका कर भीड़ बुलाई थी. 38 साल के आरोपी फहीम शमीम खान पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है. चलिए आपको बताते हैं. देशद्रोह के केस में कितनी मिलती है सजा और इसमें जमानत को लेकर क्या है नियम.
कितनी होती है देशद्रोह केस में सजा?
देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाती है. इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 के तहत केस दर्ज किया जाता है. यह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों को अपराध घोषित करती है.